रिटायरमेंट के बाद पेंशन बड़ा सहारा होती है. ज्यादा पेंशन मिले, इसके लिए जरूरी है कि PF खाते में ज्यादा योगदान किया जाए. EPFO मेंबर्स के लिए मौजूदा व्यव्स्था में फिलहाल सैलरी के 12% तक योगदान की अनुमति है, जिसमें से 8.33%, EPS-95 में जाता है, जबकि 3.67% EPF अकाउंट में जाता है.हालांकि, श्रम मंत्रालय आने वाले समय मेंअधिकतम कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ा सकता है. EPS-95 में कर्मचारी की ओर से ज्यादा योगदान ही हायर पेंशन सुनिश्चित करेगा.
EPS-95 में सुधार पर विचार
न्यूज एजेंसी PTI ने एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया है कि श्रम मंत्रालय (Labour Ministry of India) अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है. इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) में सुधार करने पर विचार कर रहा है.
एक सूत्र ने कहा कि यदि सदस्य अपने EPS-95 खाते में अधिक योगदान करते हैं तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी. इसलिए, मंत्रालय EPS में अधिक योगदान की अनुमति देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है.
इसके तहत कर्मचारियों को संशोधित व्यवस्था के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए EPS-95 में योगदान करने की भी अनुमति दी जा सकती है.
₹1 करोड़ के कैपेक्स से 6 जॉब क्रिएशन
सूत्र ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के अलावा नरेंद्र मोदी सरकार, देश में रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है.उन्होंने कहा कि अनुमान के अनुसार, एक करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) से 3 से 6 नौकरियों का सृजन होता है.
इसके अलावा सूत्र ने बताया कि 4.19 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है और अनुमान है कि इससे 1.26 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित होंगी.
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