EPF Money Withdrawal : कोविड-19 इमरजेंसी में अपने PF से ऐसे निकाल सकते हैं पैसे, फॉलो करें ये स्टेप्स

अगर कोई कर्मचारी या उसके माता-पिता, पति या पत्नी या उनके बच्चे कोविड की वजह से बीमार पड़ गए हैं तो वो सदस्य चाहें तो अपने EPF से पैसे निकाल सकते हैं. इस तरह के ईपीएफ विड्रॉल पर कोई लॉक इन लिमिट या मिनिमम लिमिट लागू नहीं होती है.

EPF Money Withdrawal : कोविड-19 इमरजेंसी में अपने PF से ऐसे निकाल सकते हैं पैसे, फॉलो करें ये स्टेप्स

PF Money : कोविड इमरजेंसी में मदद के लिए क्लेम कर सकते हैं पीएफ का पैसा.

नई दिल्ली:

कोरोना की दूसरी लहर से अभी तक लोग उबर भी नहीं पाए हैं कि तीसरी लहर का खतरा मंडराना शुरू हो गया है. कोरोना काल के दौरान बढ़ते खर्चे और प्रभावित आयस्रोत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसी स्थिति में नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत है. EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते वाले कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपना पैसा निकाल सकते हैं. अगर आप चाहें तो मेडिकल ग्राउंड पर लोन भी ले सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा.

EPF विड्रॉल के नियम

जो लोग कोविड ट्रीटमेंट के मकसद से पैसा निकालना चाहते हैं, वो पति या पत्नी या माता-पिता या फिर अपने बच्चों के लिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पैसे वापस ले सकते हैं.

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यानी अगर कोई कर्मचारी या उसके माता-पिता, पति या पत्नी या उनके बच्चे कोविड की वजह से बीमार पड़ गए हैं तो वो सदस्य चाहें तो अपने EPF से पैसे निकाल सकते हैं. इस तरह के ईपीएफ विड्रॉल पर कोई लॉक इन लिमिट या मिनिमम लिमिट लागू नहीं होती है.

कैसे निकाल सकते हैं EPF खाते से पैसा

  • पैसे निकालने के लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.आप घर बैठे ही इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
  • वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको अपना UAN नंबर, उसका पासवर्ड और पूछा गया कोड डालना होगा.
  • अगले स्टेप में आपको 'Manage' के ऑप्शन पर जा कर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही आपको ये चेक करना होगा कि आपके PF खाते की KYC हो चुकी है या नहीं.
  • केवाईसी चेक करने के बाद आपको 'Online Services' के सेक्शन पर जाकर CLAIM (FORM 31,19 AUR 10C) के ऑप्शन पर जा कर क्लिक करना होगा.
  • इस स्टेप में आपको अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा. 
  • एम्पलाई के पास उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए. कर्मचारी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स उसके EPF अकाउंट से मेल खाना जरूरी है. ध्यान रखें कि EPF निकासी निधि को THIRD PARTY के बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.