- केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है.
- पेंशन लाभ के लिए विकलांगता प्रतिशत में बदलाव किया है.
- दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए सरकार ने 53,428 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया है. इस फैसले के तहत योजनाओं के नामों में बदलाव, दिव्यांगजनों के लिए पात्रता व पेंशन दरों में राहत और बुजुर्गों व विधवाओं के लिए पेंशन को पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इससे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3.20 करोड़ लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा.
केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना से बदल कर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने विकलांगता प्रतिशत में भी बदलाव किया है. सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन राशि को भी बढ़ा दिया गया है.
दिव्यांगजन पेंशन में बड़े बदलाव
सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांग पेंशन में कई महत्वपूर्ण छूट और बढ़ोतरी दी है. नए नियम के तहत अब 80 प्रतिशत विकलांगता की शर्त को घटाकर 40 प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोग भी पेंशन के पात्र होंगे. वहीं दिव्यांग पेंशन पाने के लिए अब न्यूनतम आयु शून्य कर दी गई है. यानी जन्म से ही दिव्यांगजन पेंशन पाने के लिए पात्र होंगे.

कितनी बढ़ाई गई पेंशन
नई दिव्यांग पेंशन दर के मुताबिक, 0 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 300 रुपये सहायता राशि से बढ़ा कर 375 रुपये प्रति माह की गई है. जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रुपये सहायता राशि बढ़ा कर 625 रुपये कर दी गई है.
कब से लागू होंगे नए नियम?
दिव्यांग पेंशन के बदले हुए पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दरों से जुड़ी नई गाइडलाइन्स अगले तीन महीनों के भीतर जारी कर दी जाएंगी और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाएगा.
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शेष शर्तें और पेंशन राशि बिना किसी बदलाव के अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी.
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