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BPL परिवारों को मिल रही 5 सरकारी योजनाओं से पेंशन और ₹20,000 की मदद; ऐसे करें आवेदन

BPL Pension Yojana NSAP: इन योजनाओं में ऑनलाइन (UMANG ऐप/वेबसाइट से) या ऑफलाइन दोनों तरह से आसानी से आवेदन किया जा सकता है.

BPL परिवारों को मिल रही 5 सरकारी योजनाओं से पेंशन और ₹20,000 की मदद; ऐसे करें आवेदन

BPL Pension Yojana NSAP: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए भारत सरकार ने मदद के लिए 5 खास पेंशन योजनाएं शुरू की हैं. ये योजनाएं 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) का हिस्सा हैं, जिनका मकसद गरीब परिवारों को बुढ़ापे, बीमारी या परिवार के मुखिया की मौत के बाद सहारा देना है. साथ ही इन योजनाओं में ऑनलाइन (UMANG ऐप/वेबसाइट से) या ऑफलाइन दोनों तरह से आसानी से आवेदन किया जा सकता है. इस खबर में आपको इन पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं.

5 सरकारी पेंशन योजनाएं

योजना का नामकिसके लिए है?क्या हैं फायदे?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना60 साल या उससे अधिक उम्र के गरीब बुज़ुर्गों के लिए60-79 साल तक के लिए ₹200 प्रति माह. 80 साल और उससे अधिक के लिए ₹500 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना40 से 79 साल की उम्र की गरीब विधवा महिलाओं के लिए₹300 प्रति माह. 80 साल और उससे अधिक की विधवाओं के लिए ₹500 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना18 से 79 साल की उम्र के गंभीर या कई तरह की विकलांगता वाले गरीब लोगों के लिए₹300 प्रति माह. 80 साल और उससे अधिक के लिए ₹500 प्रति माह
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनाBPL परिवार के कमाने वाले मुखिया (18 से 59 साल के) की मृत्यु होने परपरिवार को एक बार में ₹20,000 की सहायता राशि
अन्नपूर्णा योजनाऐसे बुज़ुर्ग (65 साल या उससे अधिक) जो IGNOAPS के योग्य हैं, पर उन्हें किसी कारण से पेंशन नहीं मिल पा रही है10 किलो मुफ्त अनाज हर महीने

आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन

आप UMANG (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) ऐप या वेबसाइट (https://web.umang.gov.in/) पर जा सकते हैं.

वहां लॉगिन करें या अपना अकाउंट बनाएं.

सर्च बार में NSAP खोजें.

'Apply Online' पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरकर आवेदन जमा करें.

  • ऑफलाइन आवेदन

आप इन योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत या नगर पालिका/निगम कार्यालयों में जाकर भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

राज्य सरकार के नोडल विभाग या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है.

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