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Ajit Pawar Plane Crash: क्या प्राइवेट प्लेन में सफर करने वालों को भी मिलते हैं इंश्योरेंस के पैसे?

Ajit Pawar Plane Crash: क्या प्राइवेट प्लेन में यात्रा करने वालों को भी इंश्योरेंस का लाभ मिलता है? अगर मिलता है तो कितना और किस तरह का कवर होता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

Ajit Pawar Plane Crash: क्या प्राइवेट प्लेन में सफर करने वालों को भी मिलते हैं इंश्योरेंस के पैसे?
प्राइवेट प्लेन में सफर करने वालों को इंश्योरेंस मिलता है या नहीं?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़ी विमान दुर्घटना की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. आज यानी बुधवार सुबह अजित पवार को ले जा रहा एक विमान महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते वक्त क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत पांच और लोगों की मृत्यु हो गई. अब, इस हादसे के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है क्या प्राइवेट प्लेन में यात्रा करने वालों को भी इंश्योरेंस का लाभ मिलता है? अगर मिलता है तो कितना और किस तरह का कवर होता है? आइए जानते हैं इस बारे में- 

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प्राइवेट प्लेन में यात्रियों का इंश्योरेंस कैसे होता है?

बता दें कि प्राइवेट विमान में सफर करने वाले यात्रियों को भी इंश्योरेंस कवर मिलता है, लेकिन यह कस्टमाइज्ड पॉलिसी के तहत होता है. यानी इसका दायरा और शर्तें पहले से तय होती हैं. आमतौर पर प्राइवेट प्लेन का मालिक या उसे ऑपरेट करने वाली कंपनी इंश्योरेंस लेती है. इस पॉलिसी में विमान, क्रू मेंबर्स और यात्रियों, तीनों को कवर किया जाता है.

यात्रियों के लिए जो कवर होता है, वह Passenger Liability Insurance कहलाता है. इसमें हादसे की स्थिति में मृत्यु, स्थायी विकलांगता और कभी-कभी मेडिकल खर्च तक शामिल होते हैं.

क्या हर यात्री को पूरा कवर मिलता है?

यह जरूरी नहीं है. प्राइवेट प्लेन की हर पॉलिसी एक जैसी नहीं होती है. कुछ पॉलिसी में यात्रियों के लिए सीमित रकम तय होती है, जबकि कुछ हाई-प्रोफाइल या वीआईपी यात्राओं के लिए खास तौर पर बड़ी रकम का इंश्योरेंस लिया जाता है. कई बार यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अलग से पर्सनल ट्रैवल या एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी लें.

कितनी रकम मिल सकती है?

मुआवजे की रकम पूरी तरह पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करती है. कुछ मामलों में यह राशि कुछ लाख रुपये होती है, जबकि विशेष पॉलिसी में यह कई करोड़ रुपये तक भी हो सकती है. खासकर जब विमान में राजनीतिक नेता, उद्योगपति या अन्य महत्वपूर्ण लोग सफर कर रहे हों.

क्लेम की प्रक्रिया क्या होती है?

हादसे के बाद सबसे पहले जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को FIR, मेडिकल रिपोर्ट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट और नॉमिनी की जानकारी दी जाती है. जांच पूरी होने पर कंपनी नियमों के अनुसार भुगतान करती है.

यानी प्राइवेट प्लेन में सफर करते समय भी इंश्योरेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए. सही पॉलिसी और सही जानकारी किसी भी मुश्किल वक्त में परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है.

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