Zero Fir
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
दिल्ली: अब ₹1 लाख से ज़्यादा की साइबर ठगी पर अपने आप दर्ज होगी E-FIR, जानिए नई व्यवस्था
- Friday October 31, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
FIR बनने के बाद जांच अधिकारी तुरंत कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें खाते सीज करना, CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स इकट्ठा करना शामिल है.
-
ndtv.in
-
क्या है Zero FIR, नए कानूनों के तहत दर्ज करवाने का नियम और इसके फायदे भी जानें
- Monday July 1, 2024
- Edited by: स्वेता गुप्ता
नए कानून लागू होने के बाद अब कोई भी पीड़ित क्राइम होने की स्थिति में किसी भी थाने में जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज करा सकेगा. 15 दिनों के भीतर इसे मूल जूरिडिक्शन, यानी जहां क्राइम हुआ है, उस एरिया में भेजना होगा.
-
ndtv.in
-
रेल यात्रा के दौरान अब FIR दर्ज कराने में नहीं होगी देर, रेलवे की इस तैयारी से आप तक तुरंत पहुंचेगी मदद
- Sunday October 14, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
यात्री जल्द ही एक मोबाइल ऐप के जरिये रेलगाड़ियों में सफर के दौरान शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसे 'जीरो एफआईआर' के तौर पर दर्ज किया जाएगा और आरपीएफ इसकी तत्काल जांच करेगी. यह जानकारी आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी. उत्पीड़न, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी शिकायतों को मोबाइल ऐप के जरिये दर्ज कराने की पायलट परियोजना मध्यप्रदेश में चल रही है और जल्द ही देश भर में इसे लागू किया जाएगा.
-
ndtv.in
-
दिल्ली: अब ₹1 लाख से ज़्यादा की साइबर ठगी पर अपने आप दर्ज होगी E-FIR, जानिए नई व्यवस्था
- Friday October 31, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
FIR बनने के बाद जांच अधिकारी तुरंत कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें खाते सीज करना, CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स इकट्ठा करना शामिल है.
-
ndtv.in
-
क्या है Zero FIR, नए कानूनों के तहत दर्ज करवाने का नियम और इसके फायदे भी जानें
- Monday July 1, 2024
- Edited by: स्वेता गुप्ता
नए कानून लागू होने के बाद अब कोई भी पीड़ित क्राइम होने की स्थिति में किसी भी थाने में जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज करा सकेगा. 15 दिनों के भीतर इसे मूल जूरिडिक्शन, यानी जहां क्राइम हुआ है, उस एरिया में भेजना होगा.
-
ndtv.in
-
रेल यात्रा के दौरान अब FIR दर्ज कराने में नहीं होगी देर, रेलवे की इस तैयारी से आप तक तुरंत पहुंचेगी मदद
- Sunday October 14, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
यात्री जल्द ही एक मोबाइल ऐप के जरिये रेलगाड़ियों में सफर के दौरान शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसे 'जीरो एफआईआर' के तौर पर दर्ज किया जाएगा और आरपीएफ इसकी तत्काल जांच करेगी. यह जानकारी आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी. उत्पीड़न, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी शिकायतों को मोबाइल ऐप के जरिये दर्ज कराने की पायलट परियोजना मध्यप्रदेश में चल रही है और जल्द ही देश भर में इसे लागू किया जाएगा.
-
ndtv.in