Supreme Court On Phone Tapping
- सब
- ख़बरें
-
ये कोई तमाशा नहीं हो सकता... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पुलिस को लगाई फटकार
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें कहा गया था कि पूछताछ के दौरान कथित तौर पर नेता मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट की पीठ राव की अग्रिम जमानत याचिका और राज्य द्वारा दायर एक अंतरिम संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी अंतरिम सुरक्षा रद्द करने की मांग की गई थी.
-
ndtv.in
-
IPS फोन टैंपिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- देश में निजता नाम की चीज बची है या नहीं
- Monday November 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब मांगा था. वहीं, छत्तीसगढ की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके पास कोई निर्देश नहीं हैं लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अफसर के खिलाफ दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल चल रहा है वो पहले हाईकोर्ट गए और अब इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट चले आए.
-
ndtv.in
-
ये कोई तमाशा नहीं हो सकता... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पुलिस को लगाई फटकार
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें कहा गया था कि पूछताछ के दौरान कथित तौर पर नेता मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट की पीठ राव की अग्रिम जमानत याचिका और राज्य द्वारा दायर एक अंतरिम संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी अंतरिम सुरक्षा रद्द करने की मांग की गई थी.
-
ndtv.in
-
IPS फोन टैंपिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- देश में निजता नाम की चीज बची है या नहीं
- Monday November 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब मांगा था. वहीं, छत्तीसगढ की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके पास कोई निर्देश नहीं हैं लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अफसर के खिलाफ दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल चल रहा है वो पहले हाईकोर्ट गए और अब इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट चले आए.
-
ndtv.in