Supreme Court On Phone Tapping
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IPS फोन टैंपिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- देश में निजता नाम की चीज बची है या नहीं
- Monday November 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब मांगा था. वहीं, छत्तीसगढ की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके पास कोई निर्देश नहीं हैं लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अफसर के खिलाफ दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल चल रहा है वो पहले हाईकोर्ट गए और अब इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट चले आए.
- ndtv.in
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IPS फोन टैंपिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- देश में निजता नाम की चीज बची है या नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब मांगा था. वहीं, छत्तीसगढ की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके पास कोई निर्देश नहीं हैं लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अफसर के खिलाफ दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल चल रहा है वो पहले हाईकोर्ट गए और अब इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट चले आए.
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