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धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: अशोक भारती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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धर्म बदला तो आरक्षण खत्म! SC स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची साफ लकीर, 10 सवालों में समझें- आपके हक पर क्या असर पड़ेगा
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में कन्वर्ज़न पर SC दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा और SC/ST Act का लाभ नहीं मिलेगा.
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मुस्लिम-ईसाई बनते ही SC का दर्जा खत्म...सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला, 1950 वाला आदेश पढ़ लीजिए
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: उत्कर्ष गहरवार
Supreme Court On SC: देश में अब हिंदू,सिख और बौद्ध के अलावा कोई भी शख्स अगर मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसे SC/ST नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि व्यक्ति को ऐसे जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, जिसे संविधान के तहत अधिसूचित या मान्यता प्राप्त किया गया हो.
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धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Supreme Court On SC\ST: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है.
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SC/ST एक्ट में FIR तो पहले जांच फिर आरोपी होगा गिरफ्तार, घोषणा के बाद दलित समूहों का गुस्सा देख मंत्री की सफाई
- Monday March 16, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने साफ किया कि एट्रोसिटी कानून को लेकर समाज में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जबकि मैंने कानून में कोई बदलाव नहीं किया है, जो कानून पहले था वही रहेगा और इस पर मैं विधानसभा में निवेदन भी दूंगा.
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
- Friday March 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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“मंदिर में मत आओ" दलित नव दंपत्ति को पूजा करने से रोका...कर्नाटक में वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: दीपक बोपन्ना, Edited by: Sachin Jha Shekhar
तूमकुरु जिले के अरसम्मा मंदिर में नवविवाहित दलित दंपति को कथित तौर पर ऊंची जाति के व्यक्ति ने अपमानित कर मंदिर से बाहर निकाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी नारायणप्पा को SC/ST Act के तहत गिरफ्तार किया गया और अन्य की तलाश जारी है.
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ये क्या! बिहार में 9 साल के बच्चे पर लगा दिया SC/ST एक्ट का केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी हैरान रह गया
- Saturday February 21, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
,नौहट्टा थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच आपसी कहासुनी और मारपीट की घटना हुई थी.इस संबंध में सात दिसंबर 2025 को बच्चे की मां की ओर से थाने में आवेदन दिया गया,जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई. एफआईआर में चार बच्चों समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: अशोक भारती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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धर्म बदला तो आरक्षण खत्म! SC स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची साफ लकीर, 10 सवालों में समझें- आपके हक पर क्या असर पड़ेगा
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में कन्वर्ज़न पर SC दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा और SC/ST Act का लाभ नहीं मिलेगा.
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मुस्लिम-ईसाई बनते ही SC का दर्जा खत्म...सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला, 1950 वाला आदेश पढ़ लीजिए
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: उत्कर्ष गहरवार
Supreme Court On SC: देश में अब हिंदू,सिख और बौद्ध के अलावा कोई भी शख्स अगर मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसे SC/ST नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि व्यक्ति को ऐसे जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, जिसे संविधान के तहत अधिसूचित या मान्यता प्राप्त किया गया हो.
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धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Supreme Court On SC\ST: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है.
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SC/ST एक्ट में FIR तो पहले जांच फिर आरोपी होगा गिरफ्तार, घोषणा के बाद दलित समूहों का गुस्सा देख मंत्री की सफाई
- Monday March 16, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने साफ किया कि एट्रोसिटी कानून को लेकर समाज में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जबकि मैंने कानून में कोई बदलाव नहीं किया है, जो कानून पहले था वही रहेगा और इस पर मैं विधानसभा में निवेदन भी दूंगा.
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
- Friday March 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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“मंदिर में मत आओ" दलित नव दंपत्ति को पूजा करने से रोका...कर्नाटक में वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: दीपक बोपन्ना, Edited by: Sachin Jha Shekhar
तूमकुरु जिले के अरसम्मा मंदिर में नवविवाहित दलित दंपति को कथित तौर पर ऊंची जाति के व्यक्ति ने अपमानित कर मंदिर से बाहर निकाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी नारायणप्पा को SC/ST Act के तहत गिरफ्तार किया गया और अन्य की तलाश जारी है.
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ये क्या! बिहार में 9 साल के बच्चे पर लगा दिया SC/ST एक्ट का केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी हैरान रह गया
- Saturday February 21, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
,नौहट्टा थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच आपसी कहासुनी और मारपीट की घटना हुई थी.इस संबंध में सात दिसंबर 2025 को बच्चे की मां की ओर से थाने में आवेदन दिया गया,जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई. एफआईआर में चार बच्चों समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Thursday February 12, 2026
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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