जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी। मामला अनुसूचित जाति (SC/ST) के खिलाफ जातिसूचक गालियां देने और फायरिंग से जुड़ा है।