SC/ST Act: Supreme Court ने रद्द की आरोपियों की अग्रिम जमानत, High Court के फैसले को पलटा

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  • प्रकाशित: मार्च 16, 2026

जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी। मामला अनुसूचित जाति (SC/ST) के खिलाफ जातिसूचक गालियां देने और फायरिंग से जुड़ा है। 

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