Pocso Case Mumbai
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तीन नाबालिग स्कूल लड़कियों के साथ छेड़छाड़, आरोपी ड्राइवर को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया
- Tuesday November 18, 2025
- Reported by: पारस दामा
परिवार ने 8 से 11 साल के बच्चों को स्कूल से लाने-ले जाने के लिए एक निजी वैन किराए पर ली थी. पिछले कई महीनों से बच्चों को लाने-ले जाने वाले ड्राइवर ने कुछ दिन पहले तीनों बच्चियों के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था.
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बाप ने बेटी को बनाना चाहा हवस का शिकार, चाचा ने किया भतीजी से रेप... महाराष्ट्र में 9 दिन में यौन उत्पीड़न के 11 केस
- Friday August 23, 2024
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: अंजलि कर्मकार
बच्चियों के साथ हैवानियत के मामले सिस्टम और समाज में बड़ी तब्दीली की ओर इशारा करते हैं. बदलापुर की खौफनाक कहानी के बीच, मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर और अकोला से बीते 9 दिनों में 11 झकझोरने वाले मामले रिपोर्ट हुए हैं.
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'होठों पर चुंबन और छूना अप्राकृतिक अपराध नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत
- Sunday May 15, 2022
- Edited by: प्रमोद प्रवीण
आईपीसी की धारा 377 में अधिकतम सजा आजीवन कारावास होती है और इस मामले में जमानत देना मुश्किल होता है लेकिन जस्टिस प्रभुदेसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि लड़के का मेडिकल परीक्षण उसके यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है.
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'स्किन टू स्किन' मामले में आज फैसला सुनाएगा SC, हाईकोर्ट के फैसले को बताया था "अपमानजनक मिसाल"
- Thursday November 18, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल चौहान
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपी को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से POCSO की धारा 8 के अर्थ में "यौन उत्पीड़न" नहीं होता.
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परिवार ने 8 से 11 साल के बच्चों को स्कूल से लाने-ले जाने के लिए एक निजी वैन किराए पर ली थी. पिछले कई महीनों से बच्चों को लाने-ले जाने वाले ड्राइवर ने कुछ दिन पहले तीनों बच्चियों के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था.
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आईपीसी की धारा 377 में अधिकतम सजा आजीवन कारावास होती है और इस मामले में जमानत देना मुश्किल होता है लेकिन जस्टिस प्रभुदेसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि लड़के का मेडिकल परीक्षण उसके यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपी को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से POCSO की धारा 8 के अर्थ में "यौन उत्पीड़न" नहीं होता.
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