Haldwani Railway Land
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
- Monday December 1, 2025
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: शुभम उपाध्याय
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 24, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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जानिए- क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक
- Thursday January 5, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेघर हो जाने के संकट से घिरे 4000 परिवार, क्या है मामला? जानें 10 प्रमुख बातें
- Wednesday January 4, 2023
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ रेलवे की भूमि में बने 4,000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा. उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ रेलवे की भूमि में बने 4,000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा. उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की.
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