India | Reported by: भाषा |गुरुवार दिसम्बर 16, 2021 06:10 PM IST हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने 2015 में 24 घंटे पोस्टमॉर्टम की सुविधा लागू करने का एक आदेश जारी किया था और तिरुवनंतपुरम, अलाप्पुझा, कोट्टायम, त्रिशूर और कोझिकोड के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज में और कासरगोड में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर जनरल हॉस्पिटल में भी रात में पोस्टमॉर्टम की मंजूरी दी गई थी.