Belated Itr Filing
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आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब
- Wednesday December 27, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |
Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.
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आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना
- Monday January 29, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी |
Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.
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आज रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन, तय तारीख तक ITR फाइल नहीं करने का नुकसान समझ लीजिए
- Monday July 31, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi |
टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. हर इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए अपना रिटर्न समय पर फाइल करना जरूरी है. अगर डेडलाइन छूट जाती है, तो टैक्सपेयर्स को इसके नतीजों का सामना करना पड़ेगा. हर व्यक्ति को अपनी सभी डिटेल्स को इकट्ठा करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका रिटर्न अपलोड और वेरिफाई हो जाए. आइए जानते हैं कि आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या-क्या असर होंगे.
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ITR Filing की बीत गई आखिरी तारीख, लेकिन अब भी ये लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
- Thursday August 11, 2022
- Written by: विवेक रस्तोगी |
Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.
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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा |
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
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IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा |
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब
- Wednesday December 27, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |
Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.
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आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना
- Monday January 29, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी |
Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.
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आज रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन, तय तारीख तक ITR फाइल नहीं करने का नुकसान समझ लीजिए
- Monday July 31, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi |
टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. हर इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए अपना रिटर्न समय पर फाइल करना जरूरी है. अगर डेडलाइन छूट जाती है, तो टैक्सपेयर्स को इसके नतीजों का सामना करना पड़ेगा. हर व्यक्ति को अपनी सभी डिटेल्स को इकट्ठा करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका रिटर्न अपलोड और वेरिफाई हो जाए. आइए जानते हैं कि आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या-क्या असर होंगे.
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ITR Filing की बीत गई आखिरी तारीख, लेकिन अब भी ये लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
- Thursday August 11, 2022
- Written by: विवेक रस्तोगी |
Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.
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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा |
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
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IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा |
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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