India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक |मंगलवार फ़रवरी 21, 2023 09:37 PM IST जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था.