India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक |बुधवार नवम्बर 16, 2022 03:52 PM IST सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थानों, बगीचों आदि में आवारा कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न ही इसका प्रयास ही करेगा.