SC Decision on Street Dogs: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाकर "जल्द से जल्द" स्थायी रूप से आश्रय जगहों पर भेजा जाए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को "बेहद गंभीर" बताते हुए कई आदेश जारी किए और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में अदालत के अवमानना की कार्यवाही भी की जा सकती है। #SupremeCourt #DelhiNCR #StreetDogs #StrayDogs #DogAttack #AnimalWelfare