Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |सोमवार नवम्बर 22, 2021 09:36 AM IST Pension Rules : सरकार ने कहा है कि अपने स्पाउज़ के नाम से आने वाली पेंशन पाने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य नहीं है. अगर किसी केस में रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारी के लिए अपने पति या पत्नी के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोलना ऐसे कारणों से संभव नहीं है, जिसपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, और ऑफिस के प्रमुख को उसके दिए गए कारण पर यकीन है, तो उसे इस शर्त से मुक्ति दी जा सकती है.