India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार नवम्बर 4, 2022 04:01 PM IST कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.