आईटी रिटर्न
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Income Tax विभाग ने 68,000 मामलों को ई-वेरिफिकेशन के लिया, टैक्सपेयर्स को 31 मार्च से पहले देना होगा जवाब
- Monday March 13, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return e-verification: ई-वेरिफिकेशन योजना के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाव टैक्सपेयर्स को वित्तीय लेनदेन और भरे गए आईटी रिटर्न के बारे में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में असमानता के बारे में बताता है.
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ITR Filing की बीत गई आखिरी तारीख, लेकिन अब भी ये लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
- Thursday August 11, 2022
- Written by: विवेक रस्तोगी
Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.
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घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस! जरूर करें ITR फॉर्म में ऐसे लेन-देन का खुलासा
- Wednesday July 13, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आईटी विभाग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है, जिसमें बैंक डिपॉजिट, म्युचुअल फंड निवेश, संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन और शेयर ट्रेडिंग शामिल हैं. अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट निर्धारित सीमा से पार जाता है तो आपको इसकी जानकारी आईटीआर फाइल करते हुए देनी होगी.
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Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ
- Friday June 24, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return Filing Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्सपेयरों को 31 जुलाई, 2022 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है. अभी इसमें एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किसी हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि आप वक्त रहते अपना आईटी रिटर्न का पेपरवर्क निपटा लें.
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ITR अभी तक फाइल नहीं किया तो जल्दी करें, नए पोर्टल पर 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न हुए दाखिल
- Monday October 18, 2021
- Reported by: भाषा
ITR Filing : CBDT ने करदाताओं से वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020-मार्च 2021) के लिए अपना आयकर रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने की अपील करते हुए कहा कि सभी आईटीआर को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है.
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IT Return फाइल करते हुए भरी है लेट फीस तो अब खुश हो जाइए, इनकम टैक्स विभाग वापस लौटाएगा पैसे
- Thursday August 12, 2021
- Reported by: भाषा
आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ गई है, लेकिन आईटी विभाग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते पहले वाली डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस लग रही थी, जिसे लेकर करदाताओं ने शिकायत की थी. इसके बाद विभाग ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा.
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संबंधित बकाये के पुन:आकलन के बारे में कोई बहस नहीं सुनी जायेगी"
- Tuesday July 21, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
वोडाफोन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, " पिछले 10 वर्षों में भारत के व्यवसायों में पूरे निवेश में घाटा हुआ है. वार्षिक राजस्व, आईटी रिटर्न का विवरण दाखिल किया गया है. 1 लाख करोड़ इक्विटी का सफाया हो चुका है."
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मोटा लेन-देन करके नहीं भरा है ITR तो हो जाइए सावधान! इनकम टैक्स विभाग का ये है प्लान
- Monday July 20, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है.
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वेतन लेने वाले ध्यान दें, अगर गलत रिटर्न भरा तो आयकर विभाग उठाएगा यह बड़ा कदम
- Thursday April 19, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है. विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा.
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राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा
- Tuesday February 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है. कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है.
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दिहाड़ी मजदूर ने भरा 40 लाख का आईटी रिटर्न, पुलिस जांच में सामने आई ये सच्चाई
- Wednesday January 31, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवक वर्ष 2013 के बाद से ही मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था. वह इस काम में युवाओं की मदद लेता था और सालाना करोड़ों रुपये कमाता था.
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क्या इनकम टैक्स, यानी आयकर के बारे में ये ज़रूरी बातें जानते हैं आप...?
- Friday December 29, 2017
- विवेक रस्तोगी
इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है, जो हर नौकरीपेशा व्यक्ति खासतौर पर याद रखता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह उसके हाथ में आती ही तब है, जब इनकम टैक्स की कटौती हो चुकी होती है... नियमतः हर कमाऊ व्यक्ति को सरकार को अपनी आय पर कर, यानी टैक्स देना ही पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बारे में बहुत-सी बातें नहीं जानते, और अक्सर नियमों और कटौती को लेकर कन्फ्य़ूज़ रहते हैं...
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चर्चा में रहा इन 5 CEO का इस्तीफा, कोई गांव में पढ़ा तो कोई लंदन रिटर्न
- Monday August 21, 2017
- Written by: अभिषेक कुमार
पिछले सप्ताह (18 अगस्त) को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल सिक्का ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया.
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एक जुलाई से ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार जरूरी
- Friday June 30, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है, उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ईआईटीआर में कर दें. इसे भी वैध माना जाएगा.
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Income Tax विभाग ने 68,000 मामलों को ई-वेरिफिकेशन के लिया, टैक्सपेयर्स को 31 मार्च से पहले देना होगा जवाब
- Monday March 13, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return e-verification: ई-वेरिफिकेशन योजना के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाव टैक्सपेयर्स को वित्तीय लेनदेन और भरे गए आईटी रिटर्न के बारे में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में असमानता के बारे में बताता है.
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ITR Filing की बीत गई आखिरी तारीख, लेकिन अब भी ये लोग बिना जुर्माना दिए फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
- Thursday August 11, 2022
- Written by: विवेक रस्तोगी
Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.
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घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस! जरूर करें ITR फॉर्म में ऐसे लेन-देन का खुलासा
- Wednesday July 13, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आईटी विभाग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है, जिसमें बैंक डिपॉजिट, म्युचुअल फंड निवेश, संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन और शेयर ट्रेडिंग शामिल हैं. अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट निर्धारित सीमा से पार जाता है तो आपको इसकी जानकारी आईटीआर फाइल करते हुए देनी होगी.
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Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ
- Friday June 24, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return Filing Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्सपेयरों को 31 जुलाई, 2022 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है. अभी इसमें एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किसी हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि आप वक्त रहते अपना आईटी रिटर्न का पेपरवर्क निपटा लें.
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ITR अभी तक फाइल नहीं किया तो जल्दी करें, नए पोर्टल पर 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न हुए दाखिल
- Monday October 18, 2021
- Reported by: भाषा
ITR Filing : CBDT ने करदाताओं से वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020-मार्च 2021) के लिए अपना आयकर रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने की अपील करते हुए कहा कि सभी आईटीआर को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है.
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IT Return फाइल करते हुए भरी है लेट फीस तो अब खुश हो जाइए, इनकम टैक्स विभाग वापस लौटाएगा पैसे
- Thursday August 12, 2021
- Reported by: भाषा
आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ गई है, लेकिन आईटी विभाग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते पहले वाली डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस लग रही थी, जिसे लेकर करदाताओं ने शिकायत की थी. इसके बाद विभाग ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा.
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संबंधित बकाये के पुन:आकलन के बारे में कोई बहस नहीं सुनी जायेगी"
- Tuesday July 21, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
वोडाफोन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, " पिछले 10 वर्षों में भारत के व्यवसायों में पूरे निवेश में घाटा हुआ है. वार्षिक राजस्व, आईटी रिटर्न का विवरण दाखिल किया गया है. 1 लाख करोड़ इक्विटी का सफाया हो चुका है."
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मोटा लेन-देन करके नहीं भरा है ITR तो हो जाइए सावधान! इनकम टैक्स विभाग का ये है प्लान
- Monday July 20, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है.
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वेतन लेने वाले ध्यान दें, अगर गलत रिटर्न भरा तो आयकर विभाग उठाएगा यह बड़ा कदम
- Thursday April 19, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है. विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा.
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राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा
- Tuesday February 6, 2018
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अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है. कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है.
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दिहाड़ी मजदूर ने भरा 40 लाख का आईटी रिटर्न, पुलिस जांच में सामने आई ये सच्चाई
- Wednesday January 31, 2018
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पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवक वर्ष 2013 के बाद से ही मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था. वह इस काम में युवाओं की मदद लेता था और सालाना करोड़ों रुपये कमाता था.
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क्या इनकम टैक्स, यानी आयकर के बारे में ये ज़रूरी बातें जानते हैं आप...?
- Friday December 29, 2017
- विवेक रस्तोगी
इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है, जो हर नौकरीपेशा व्यक्ति खासतौर पर याद रखता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह उसके हाथ में आती ही तब है, जब इनकम टैक्स की कटौती हो चुकी होती है... नियमतः हर कमाऊ व्यक्ति को सरकार को अपनी आय पर कर, यानी टैक्स देना ही पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बारे में बहुत-सी बातें नहीं जानते, और अक्सर नियमों और कटौती को लेकर कन्फ्य़ूज़ रहते हैं...
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चर्चा में रहा इन 5 CEO का इस्तीफा, कोई गांव में पढ़ा तो कोई लंदन रिटर्न
- Monday August 21, 2017
- Written by: अभिषेक कुमार
पिछले सप्ताह (18 अगस्त) को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल सिक्का ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया.
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एक जुलाई से ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार जरूरी
- Friday June 30, 2017
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आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है, उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ईआईटीआर में कर दें. इसे भी वैध माना जाएगा.
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