दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व खजांची एम जयचंद्रन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
                                            
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                                                                                नई दिल्ली: 
                                        दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व खजांची एम जयचंद्रन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।  जयचंद्रन पर टाइमिंग स्कोरिंग रिजल्ट (टीएसआर) घोटाले में शामिल होने के आरोपी हैं। उनपर एक स्विस कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है जिसके कारण सरकरी खजाने को 90 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।  विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह ने हैदराबाद स्थित एकेआर कंस्ट्रक्शसन के प्रोमोटर ए के रेड्डी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए 23 मई को उन्हें घोषित अपराधी बताने के आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए लागत के रूप में 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने रेड्डी से चार जुलाई तक बार काउंसिल में जुर्माना अदा करने को कहा।  एकेआर कंस्ट्रक्शन को जेम इंटरनेशनल की ओर से टीएसआर ठेका दिया गया था जो स्विस कंपनी -स्विस टाइमिंग की सह ठेकेदार थी। जयचंद्रन को चार जून को जेल भेजा गया था। उनके खिलाफ 23 मई को गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी से एक दिन पहले आत्मसमर्पण कर दिया था।                                                                                
                                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                        
                                    
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