दिल्ली की हवा में घुला जहर
नई दिल्ली:
प्रदूषण रोकने के लिए सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए जा रहे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
नई दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. इस बीच केंद्र सरकार के एक निकाय ने राष्ट्रीय राजधानी में कई डीजल कारों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया है.
प्रदूषण रोकने के लिए सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. CAQM द्वारा लागू किए जा रहे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थिति में सुधार होने तक केवल बीएस6 वाले वाहनों और आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी.
दिल्ली परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों को भी संदेश भेजा है जिनकी कारें 'प्रतिबंधित' श्रेणी में आती हैं. हालांकि प्रतिबंध के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर देखे जा रहे हैं.
दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को लाने- ले जाने के अलावा दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी.