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सुनंदा पुष्कर मौत का मामला : दिल्ली की अदालत में शशि थरूर आरोपमुक्त
- Wednesday August 18, 2021
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.
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सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी : सूत्र
- Monday August 24, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
Sushant Singh Rajput Death Case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी (Psychological Autopsy) करेगी. सीबीआई (CBI) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. देश में यह तीसरा बहुचर्चित मामला है जिसमें सीबीआई की CFSL टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी. इसके पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं के मामले में दिल्ली पुलिस सभी मृतकों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करक चुकी है.
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शशि थरूर के वकील ने अदालत से कहा, सुनंदा पुष्कर की ट्विटर टाइमलाइन प्राथमिक साक्ष्य
- Wednesday July 15, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
पुलिस ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने मृतक सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को नहीं देखा है और न ही उनकी मौत के मामले में उसके भरोसे है. बता दें कि इस मामले में उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर एकमात्र आरोपी हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि पुष्कर का ट्वीट रिकॉर्ड या मामले में दाखिल आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है और अगर थरूर उन पर भरोसा करना चाहते हैं तो वह सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं और वह उन्हें देख सकते हैं.
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दिल्ली पुलिस ने बताया- मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं सुनंदा पुष्कर, शरीर पर मिले थे चोट के 15 निशान
- Wednesday August 21, 2019
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
उन्होंने पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने के दौरान यह बात कही. सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आलीशान होटल लीला के एक कमरे में मृत मिली थीं. पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया. फिलहाल वह जमानत पर हैं.
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सुनंदा पुष्कर प्रकरण: थरूर के खिलाफ मुकदमा सत्र अदालत में, दोषी होने पर होगी 10 साल की सजा
- Tuesday February 5, 2019
- भाषा
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है.
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रविशंकर प्रसाद ने 'हत्यारोपी' बताया तो शशि थरूर ने भेजा कानूनी नोटिस, बोले- 48 घंटे के भीतर माफी मांगें
- Thursday November 1, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अक्सर विपक्ष पर हमलावर रहने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बार अपने बयान के लिए बैकफुट पर आ गये हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें 'हत्यारोपी' बताने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. शशि थरूर की ओर से लॉ फर्म सूरज कृष्णा एंड एसोसिएट्स द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा है-"आपको मालूम है कि शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से उनके खिलाफ हत्या का अपराध करने का आरोप नहीं है और निचली अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया है."
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सुनंदा पुष्कर मामले की जांच कर रहे अधिकारी पर लगा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, जानें पूरा मामला
- Saturday October 13, 2018
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
सुनन्दा पुष्कर मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले बिंदु पर जांच कर रहे अधिकारी पर अब खुद खुदकशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है. जांच अधिकारी वीकेपीएस यादव पर एक शख़्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में, जहां वे एसएचओ हैं वहां एक शख्स ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली और उसके घर की दीवार पर लिखा हुआ मिला कि 'एसएचओ वीकेपीएस यादव ने केस बनाया. मेरी मौत का जिम्मेदार वही है'.
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सुनंदा पुष्कर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई बंद की, कहा- निपटारा हो गया
- Friday July 13, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुनंदा पुष्कर की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का निपटारा कर सुनवाई बंद की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अब खत्म हो चुका है. पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट संज्ञान ले चुका है. इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है.
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सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत
- Saturday July 7, 2018
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. उन्हें जमानत मिल गई है. गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी थी.
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सुनंदा पुष्कर मौत में अग्रिम जमानत पाने वाले शशि थरूर की इस बात के लिए पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ
- Friday July 6, 2018
- Written by: शंकर पंडित
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं.
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सुनंदा पुष्कर मौत का मामला : दिल्ली की अदालत में शशि थरूर आरोपमुक्त
- Wednesday August 18, 2021
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.
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सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी : सूत्र
- Monday August 24, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
Sushant Singh Rajput Death Case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी (Psychological Autopsy) करेगी. सीबीआई (CBI) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. देश में यह तीसरा बहुचर्चित मामला है जिसमें सीबीआई की CFSL टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी. इसके पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं के मामले में दिल्ली पुलिस सभी मृतकों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करक चुकी है.
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शशि थरूर के वकील ने अदालत से कहा, सुनंदा पुष्कर की ट्विटर टाइमलाइन प्राथमिक साक्ष्य
- Wednesday July 15, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
पुलिस ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने मृतक सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को नहीं देखा है और न ही उनकी मौत के मामले में उसके भरोसे है. बता दें कि इस मामले में उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर एकमात्र आरोपी हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि पुष्कर का ट्वीट रिकॉर्ड या मामले में दाखिल आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है और अगर थरूर उन पर भरोसा करना चाहते हैं तो वह सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं और वह उन्हें देख सकते हैं.
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दिल्ली पुलिस ने बताया- मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं सुनंदा पुष्कर, शरीर पर मिले थे चोट के 15 निशान
- Wednesday August 21, 2019
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
उन्होंने पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने के दौरान यह बात कही. सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आलीशान होटल लीला के एक कमरे में मृत मिली थीं. पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया. फिलहाल वह जमानत पर हैं.
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सुनंदा पुष्कर प्रकरण: थरूर के खिलाफ मुकदमा सत्र अदालत में, दोषी होने पर होगी 10 साल की सजा
- Tuesday February 5, 2019
- भाषा
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है.
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रविशंकर प्रसाद ने 'हत्यारोपी' बताया तो शशि थरूर ने भेजा कानूनी नोटिस, बोले- 48 घंटे के भीतर माफी मांगें
- Thursday November 1, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अक्सर विपक्ष पर हमलावर रहने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बार अपने बयान के लिए बैकफुट पर आ गये हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें 'हत्यारोपी' बताने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. शशि थरूर की ओर से लॉ फर्म सूरज कृष्णा एंड एसोसिएट्स द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा है-"आपको मालूम है कि शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से उनके खिलाफ हत्या का अपराध करने का आरोप नहीं है और निचली अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया है."
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सुनंदा पुष्कर मामले की जांच कर रहे अधिकारी पर लगा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, जानें पूरा मामला
- Saturday October 13, 2018
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
सुनन्दा पुष्कर मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले बिंदु पर जांच कर रहे अधिकारी पर अब खुद खुदकशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है. जांच अधिकारी वीकेपीएस यादव पर एक शख़्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में, जहां वे एसएचओ हैं वहां एक शख्स ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली और उसके घर की दीवार पर लिखा हुआ मिला कि 'एसएचओ वीकेपीएस यादव ने केस बनाया. मेरी मौत का जिम्मेदार वही है'.
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सुनंदा पुष्कर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई बंद की, कहा- निपटारा हो गया
- Friday July 13, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुनंदा पुष्कर की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का निपटारा कर सुनवाई बंद की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अब खत्म हो चुका है. पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट संज्ञान ले चुका है. इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है.
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सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत
- Saturday July 7, 2018
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. उन्हें जमानत मिल गई है. गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी थी.
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सुनंदा पुष्कर मौत में अग्रिम जमानत पाने वाले शशि थरूर की इस बात के लिए पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ
- Friday July 6, 2018
- Written by: शंकर पंडित
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं.
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