देशभर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनधिकृत निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है. वहीं, गुरुग्राम में भी जीएमडीए ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है. ऐसे में अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या प्लॉट पर निर्माण की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि अथॉरिटी किन-किन नियमों के उल्लंघन पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है और किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने सपनों के आशियाने को कानूनी विवाद और कार्रवाई से बचा सकते हैं. यहां जानते हैं इस विषय को विस्तार से-
कब हो सकता है आपके भवन निर्माण पर एक्शन?
अगर आपने अपने घर का निर्माण अवैध तरीके से किया हो, तो इस स्थिति में आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है.
- बिना अनुमति निर्माण करना अवैध निर्णा के अंतर्गत आता है.
- स्वीकृत सीमा से अधिक ऊंचाई या बिना अनुमति के ऊपरी मंजिलें बनाना अवैध निर्माण होता है.
- अगर आपने किसी सरकारी जमीन जैसे- ग्रीन एरिया, पार्क पर निर्माण किया है, तो ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है.
- बिना परमिशन के रिहायशी इलाके या प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल जैसे- दुकानों, कारखानों, गोदामों, होटल, इत्यादि में बदलने पर कार्रवाई हो सकती है.
- सेटबैक और पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी अवैध निर्माण का आरोप लग सकता है.
घर बनाने से पहले किन बातों पर दें ध्यान
घर का नक्शा जरूर कराएं पास
अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका नक्शा पास जरूर कराएं. नक्शा जब पास हो जाता है, तो आप काफी हद तक अवैध निर्माण की कार्रवाई यानि बुलडोजर चलने की प्रक्रिया से बच सकते हैं. नक्शा बनाने से आपको बैंग लोन और फ्यूचर में संपत्ति भी बेचने में परेशानी नहीं होती है.
जमीन से जुड़े सभी डॉक्यूमेट्स रखें अपने पास
जमीन पर घर बनाने से पहले अपने पास उस जमीन की रजिस्ट्री, ओनरशिप, चेन डॉक्यूमेंट्स और म्यूटेशन की कॉपी जरूर रखें. ताकि अगर आपके ऊपर किसी तरह का अवैध निर्माण का आरोप लगे, तो आप अपने पेपर दिखाकर अवैध निर्माण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं.
घर बनाते समय सेटबैकऔर नियमों का करें पालन
अगर आप घर बना रहे हैं, तो सेटबैक और नियमों का सही से पालन करें. भवन उपनियमों के अनुसार, जमीन के आसपास खुल्ला हिस्सा और पार्किंग वाले हिस्से को अपने भवन निर्माण में नहीं जोड़ें. अगर आफ इन हिस्सों को भवन निर्माण में जोड़ते हैं, तो आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है.
कार्रवाई से 15 दिन पहले प्रशासन को देना होगा नोटिस
अगर आपने अवैध निर्माण किया है, तो प्रशासन को आपके घर पर बुलडोजर चलाने से करीब 15 दिन पहले नोटिस देना होगा. ताकि आप अपना पक्ष रख सकें और अगर दोषी पाते हैं, तो आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है.
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