India | शुक्रवार नवम्बर 18, 2022 05:08 PM IST एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा है कि गौतम नवलखा के मेडिकल रिकॉर्ड पक्षपात वाले थे, क्योंकि वे एक ऐसे अस्पताल में तैयार किए गए थे, जहां नवलखा के रिश्तेदार एक प्रमुख डॉक्टर 43 साल से काम कर रहे हैं. वो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल रहे हैं. एनआईए ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर का आदेश इस दलील पर आधारित थी कि हाउस अरेस्ट का स्थान आवासीय प्रकृति का होगा.