राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण बिल राजस्थान विधानसभा से पारित कर दिया है. इस बिल के पास होने से अब गुर्जर समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा. बता दें कि बीते कुछ समय से गुर्जर समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं. इससे पहले ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि गुर्जरों (तथा अन्य बंजारा अथवा खानाबदोश जनजातियों) को एक बार फिर पांच फीसदी आरक्षण देकर गुर्जर आंदोलन को खत्म कर सकती है.
इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से मौजूद राजस्थान पिछड़ा वर्ग बिल, 2017 में संशोधन पेश किया, जिसके तहत वर्ष 2017 में गुर्जरों को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के रूप में पांच फीसदी आरक्षण दिया गया था, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 26 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था.
अब सरकार इस बिल में एक पंक्ति जोड़ने जा रही है. सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया है, सो, राजस्थान सरकार सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग (गुर्जर तथा चार अन्य बंजारा अथवा खानाबदोश जनजातियां) को पांच फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा.
सरकार का एक अन्य तर्क यह भी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अब 55 फीसदी के करीब है, सो, उन्हें ज़्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए. मंगलवार शाम को जयपुर में कैबिनेट बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई, तथा इसे बुधवार को केंद्र द्वारा दिए गए 10 फीसदी आरक्षण के साथ ही सदन में पेश किया जाएगा.
सरकार इस मामले में कानूनी सलाह भी ले रही है, क्योंकि पिछली बार गुर्जरों को पांच पीसदी आरक्षण दिए जाने पर राज्य में आरक्षण का कोटा 50 फीसदी के पार हो गया था, जिसे दो बार राजस्थान हाईकोर्ट ने पलट दिया था.
गुर्जर आंदोलन : गुर्जर नेताओं की सरकारी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता विफल, गतिरोध जारी
VIDEO- गुर्जर आंदोलन: ट्रैक से सड़क तक
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