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निकाय चुनाव के बीच ASP को नियम तोड़ SP बनाने का आरोप, बेनीवाल की पार्टी RLP पहुंची हाई कोर्ट

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हाई कोर्ट में याचिका डाली है और कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में पुलिस एवं प्रशासन की पूर्ण निष्पक्षता और स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है.

निकाय चुनाव के बीच ASP को नियम तोड़ SP बनाने का आरोप, बेनीवाल की पार्टी RLP पहुंची हाई कोर्ट
हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए हाई कोर्ट से हस्तक्षेप का आग्रह किया है
@hanumanbeniwal

राजस्थान के नागौर शहर में निकाय चुनाव के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक बनाए जाने पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आपत्ति जताई है. पार्टी ने नागौर जिले में नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों का वास्ता देकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पेश की है. पार्टी ने राज्य में निकाय चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने तथा पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्राधिकरण पर पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि व आरएलपी नेता अनिल बारुपाल द्वारा यह जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है.

एसपी के ट्रांसफर के बाद पद रिक्त

याचिका में कहा गया है कि नागौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा, आईपीएस के स्थानांतरण के बाद से पुलिस अधीक्षक नागौर का पद रिक्त रहा. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में नगर निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया गया तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं पुलिस पदों को भरने तथा चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए.

याचिका में यह भी कहा गया है कि 19 अगस्त 2026 को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा नियमित रूप से पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति करने के बजाय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए माननीय हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है.

आरएलपी की आशंका

पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है और कानून-व्यवस्था के साथ-साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने में पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. याचिका में आशंका व्यक्त की गई है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना है.

जनहित याचिका के माध्यम से माननीय राजस्थान हाईकोर्ट से मांग की गई है कि नागौर में पुलिस अधीक्षक के रिक्त पद को तत्काल नियमित रूप से भरने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं, 19 अगस्त 2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाए तथा नागौर जिले में नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वतंत्र वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह जनहित याचिका किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि नागौर जिले के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है.

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