पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को आयकर के मामले में कोर्ट ने ताजा समन जारी किया है.
- कोर्ट को बताया गया पहले भेजे गए समन मुख्यमंत्री को नहीं मिल सके
- अमरिंदर पर गलत बयान देने, जानबूझकर गलत सूचना देने का आरोप
- इनकम टैक्स अधिकारियों को अपना काम करने से रोकने का भी आरोप
लुधियाना:
लुधियाना की एक अदालत ने आयकर मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को गुरुवार को ताजा समन भेजा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह ने अमरिंदर के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा 2016 में दायर आपराधिक शिकायत में ताजा समन जारी करने का आदेश दिया.
अदालत को बताया गया कि पहले भेजे गए समन मुख्यमंत्री को नहीं मिल सके जिसके बाद ताजा समन जारी किए गए. मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
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अमरिंदर गलत बयान देने, आयकर विभाग को जानबूझकर गलत सूचना देने तथा उसके अधिकारियों को अपना काम करने से रोकने के आरोपों का सामना कर रहे हैं. आयकर विभाग ने अदालत में दायर की आपराधिक शिकायत में यह आरोप लगाए हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अदालत को बताया गया कि पहले भेजे गए समन मुख्यमंत्री को नहीं मिल सके जिसके बाद ताजा समन जारी किए गए. मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
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