- मोहाली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कूरियर कंपनी को शादी के सामान गुम करने पर दोषी ठहराया है
- युवती ने कोविड-19 के दौरान बेंगलुरु से मोहाली भेजे गए करीब चार लाख रुपये के सामान का कूरियर किया था
- कूरियर कंपनी ने व्हाट्सएप पर सूचित किया कि सामान रास्ते में नष्ट हो गया और कंपनी ने जवाब नहीं दिया
कूरियर कंपनियों की मनमानी और लापरवाही पर नकेल कसते हुए मोहाली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पंजाब ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने एक युवती के शादी के कीमती सामान को गुम करने के मामले में कूरियर कंपनी को दोषी पाया और उसे ₹4 लाख का हर्जाना भरने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता युवती, जो बेंगलुरु में कार्यरत थी, कोविड-19 महामारी के दौरान 'वर्क फ्रॉम होम' के चलते मोहाली शिफ्ट हो रही थी. अपनी शादी की तैयारियों के लिए उन्होंने बेंगलुरु से करीब 4 लाख रुपये का सामान खरीदा था, जिसमें महंगे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किचन का सामान और सजावटी वस्तुएं शामिल थीं. 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने यह सारा सामान मोहाली पहुंचाने के लिए एक कूरियर कंपनी को सौंपा और इसके बदले 10,500 रुपये का भुगतान भी किया.
व्हाट्सएप पर मिली 'सामान नष्ट' होने की सूचना
युवती के पैरों तले जमीन तब खिसक गई, जब 7 जनवरी 2021 को कूरियर कंपनी ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बताया कि उनका सारा सामान रास्ते में ही नष्ट हो गया है. कई महीनों तक कंपनी के चक्कर काटने और कोई ठोस जवाब न मिलने के बाद, पीड़िता ने न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.
कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फैसला
हैरानी की बात यह रही कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद कूरियर कंपनी का कोई प्रतिनिधि आयोग के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकतरफा कार्यवाही शुरू की. आयोग ने माना कि सामान खोना सेवा में गंभीर लापरवाही का मामला है.
आयोग ने अपने आदेश में कई निर्देश दिए, जिनमें खोए हुए सामान की कीमत के रूप में ₹4 लाख का भुगतान, बुकिंग की तारीख से इस राशि पर 9% वार्षिक ब्याज, कूरियर के लिए लिए गए 10,500 रुपये की वापसी और ₹20,000 का अतिरिक्त जुर्माना (मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्च के लिए) देना शामिल है.
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