धर्मशाला:
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक मॉल में बिना मंजूरी के एक मल्टीप्लेक्स का निर्माण हुआ है तथा मॉल अधिकारियों का कहना है कि वे मल्टीप्लेक्स को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू करेंगे।
इसके साथ ही पालमपुर में दो निर्माणाधीन मॉल में दो और मल्टीप्लेक्स का निर्माण बिना जरूरी मंजूरी के हो रहा है। पालमपुर भी कांगड़ा जिले में स्थित है।
मॉल के एक अधिकारी ने कहा कि दो स्क्रीन और 200 सीट वाला मल्टीप्लेक्स शुरू होने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जरूरी मंजूरी छह महीने पहले मांगी गई थी। मॉल का निर्माण करीब ढाई साल पहले शुरू हुआ था।
हिमाचल प्रदेश सिनेमा (नियामक) कानून के तहत मॉल के मालिक को सिनेमा हॉल के लिए लोकनिर्माण विभाग के एग्जक्यूटिव इंजीनियर से 'निर्माण कार्य शुरू होने से पहले' एक अलग अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी है।
कांगडा के उपायुक्त रितेश चौहान ने कहा कि उन्होंने तीनों मल्टीप्लेक्स के मामलों को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया है, जिसके बारे में ध्यान आकृष्ट कराया गया था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
इसके साथ ही पालमपुर में दो निर्माणाधीन मॉल में दो और मल्टीप्लेक्स का निर्माण बिना जरूरी मंजूरी के हो रहा है। पालमपुर भी कांगड़ा जिले में स्थित है।
मॉल के एक अधिकारी ने कहा कि दो स्क्रीन और 200 सीट वाला मल्टीप्लेक्स शुरू होने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जरूरी मंजूरी छह महीने पहले मांगी गई थी। मॉल का निर्माण करीब ढाई साल पहले शुरू हुआ था।
हिमाचल प्रदेश सिनेमा (नियामक) कानून के तहत मॉल के मालिक को सिनेमा हॉल के लिए लोकनिर्माण विभाग के एग्जक्यूटिव इंजीनियर से 'निर्माण कार्य शुरू होने से पहले' एक अलग अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी है।
कांगडा के उपायुक्त रितेश चौहान ने कहा कि उन्होंने तीनों मल्टीप्लेक्स के मामलों को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया है, जिसके बारे में ध्यान आकृष्ट कराया गया था।
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