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This Article is From Aug 30, 2016

सारण मिड डे मील हादसा : तत्कालीन प्रधानाध्यापिका को 17 साल की सजा

सारण मिड डे मील हादसा : तत्कालीन प्रधानाध्यापिका को 17 साल की सजा
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
छपरा: बिहार के सारण जिला की एक अदालत ने गंडामन प्राथमिक स्कूल जहां तीन वर्ष पूर्व विषाक्त मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को उस स्कूल की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका मीना देवी को 17 साल कैद की सजा सुनायी है.

सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला न्यायधीश (द्वितीय) विजय आनंद तिवारी ने 16 जुलाई 2013 को विषाक्‍त मिड डे मील करने से 23 बच्चों की मौत मामले में गंडामन प्राथमिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीना देवी को गत 24 अगस्त को दोषी करार दिया था जबकि उनके पति अर्जुन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित कर दिया.

इस मामले में अदालत ने मीना देवी को आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत क्रमश: 10 साल और 7 साल के कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने इसके अतिरिक्त मीना देवी को आईपीसी की धारा 304 के तहत 2.5 लाख रुपये और धारा 308 के तहत 1.25 लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है.

ज्ञातव्य हो कि सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र के गंडामन प्राथमिक स्कूल में तीन वर्ष पहले स्कूल में दिन में परोसे गये विषाक्त भोजन करने से उस स्कूल के 23 बच्चों की मौत हो गयी थी तथा स्कूल के रसोइया सहित अन्य 24 बच्चे बीमार पड गए थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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