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This Article is From Mar 20, 2017

जाकिर नाइक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

जाकिर नाइक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
जाकिर नाइक की फाइल तस्वीर
  • जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई
  • आईआरएफ और अन्य की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
  • ईडी ने कहा - 4 बार भेजे गए समन, जाकिर ने उन्हें 'नजरअंदाज' किया
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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) और अन्य की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. एजेंसी ने नाइक के एनजीओ आईआरएफ के नाम पर पांच बैंकों खातों में जमा 1.23 करोड़ रुपये और करीब 9.41 करोड़ रुपये के म्युचुअल फंड कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया.

आदेश के तहत इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट चेन्नई की 7.05 करोड़ रुपये की एक स्कूल इमारत तथा मैसर्स हार्मनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 68 लाख रुपये की एक गोदाम की इमारत को भी कुर्क किया गया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत एनआईए की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पिछले दिसंबर में नाइक तथा अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था.

एजेंसी ने उसके सामने हाजिर होने के लिए नाइक को 4 समन भेजे थे, लेकिन एजेंसी ने कहा कि जाकिर ने उन्हें 'नजरअंदाज' किया. एजेंसी ने इससे पहले इस मामले में नाइक के करीबी अमीर अब्दुल एम गजदर को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.
(इनपुट भाषा से)

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