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This Article is From Sep 20, 2024

मुंबई : फर्स्ट एसी में चढ़ा था यात्री, TTE ने लगाया जुर्माना तो हॉकी से कर दी धुनाई

विजय कुमार पंडित ने जीआरपी को दिए बयान में बताया कि वो पिछले 10 महीनों से नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर के रूप में काम कर रहे हैं.

मुंबई : फर्स्ट एसी में चढ़ा था यात्री, TTE ने लगाया जुर्माना तो हॉकी से कर दी धुनाई
नई दिल्ली:

पश्चिम रेलवे में तैनात 29 साल टिकट चेकर की एक यात्री ने जुर्माना लगाने की वजह से हाकी स्टिक से पिटाई कर दी.सूत्रों के मुताबिक TC का नाम विजय कुमार पंडित है जिसके साथ मारपीट हुई, पश्चिम रेलवे में यह दूसरा मामला सामने है जहां पर टिकट चेक करने वाले रेलवे कर्मचारी के साथ यात्री ने मारपीट की.

पूरा मामला समझिए

विजय कुमार पंडित ने जीआरपी को दिए बयान में बताया कि वो पिछले 10 महीनों से नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर के रूप में काम कर रहे हैं. पंडित ने कहा कि,"19 सितंबर की सुबह लगभग 7.13 बजे नालासोपारा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने लोकल फर्स्ट क्लास कोच से उतरने वाले यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था. तभी फर्स्ट क्लास कोच से एक रेल यात्री उतरा मैंने जब उनसे ट्रेन का टिकट दिखाने का अनुरोध किया तब उसने मुझे अपना गोरेगांव से नालासोपारा तक का द्वितीय श्रेणी का टिकट दिखाया,"

पीड़ित ने क्या कहा?

"मैंने उससे कहा की आप प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतरे हैं, इसलिए आपका टिकट वैध नहीं है.इसलिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे से यात्रा करने पर आपको 345 रुपये का जुर्माना देना होगा.उसपर उसने कहा की उसके पास सिर्फ 210 रुपये हैं और क्या फाइन की राशि कम हो सकती है.जिसके बाद मैंने उसे विद्यार्थी समझ कर दया दिखाते हुए सिर्फ 150 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे दुबारा प्रथम श्रेणी में यात्रा ना करने की सलाह दी.

ऐसे हुआ हमला

इसके बाद वह शख्स वहां से चला गया और मैं भी दूसरी ट्रेन से आए प्रथम श्रेणी के यात्रियों की टिकट चेक करने में व्यस्त हो गया.इसके बाद जब मैं टीसी कार्यालय जा रहा था तभी उसने अचानक से मेरे पीछे से आकर अपने हाथ में ली हुई हॉकी स्टिक से मुझे मारना शुरू कर दिया.

उस समय मेरे कान के नीचे से खून बहने लगा वह वहां से भाग गया, बाद में मेरे साथी मुझे रिद्धि विनायक अस्पताल, नालासोपारा पश्चिम ले गए.वहां मेरा पहले इलाज किया गया और आगे के इलाज के लिए जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई सेंट्रल ईस्ट, मुंबई ले जाया गया.

पुलिस ने TC के बयान के आधार पर अज्ञात रेलवे यात्री के खिलाफ BNS को धारा 121 (2), 132 के तहत मामला दर्ज की उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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