सांकेतिक तस्वीर
मुंबई:
मुंबई मेट्रो के किराए में बढोत्तरी पर रोक एक और महीने जारी रहेगी क्योंकि बोम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की।
न्यायमूर्ति वीएम कनाडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एमएमआरडीए सहित कई पक्षों की याचिकाएं सुन रही थी। इन याचिकाओं में किराया तय करने वाली समिति की रिपोर्ट और आरइंफ्रा द्वारा संचालित मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को चुनौती दी गई।
अदालत किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली कांग्रेसी नेता संजय निरूपम की हस्तक्षेप याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को अंतरिम आदेश में किराए में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी पर रोक लगाई थी। जिसे एमएमओपीएल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 27 जनवरी को आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए हाईकोर्ट से अंतिम सुनवाई के लिए इस मामले पर विचार करने के लिए कहा था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
न्यायमूर्ति वीएम कनाडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एमएमआरडीए सहित कई पक्षों की याचिकाएं सुन रही थी। इन याचिकाओं में किराया तय करने वाली समिति की रिपोर्ट और आरइंफ्रा द्वारा संचालित मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को चुनौती दी गई।
अदालत किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली कांग्रेसी नेता संजय निरूपम की हस्तक्षेप याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को अंतरिम आदेश में किराए में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी पर रोक लगाई थी। जिसे एमएमओपीएल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 27 जनवरी को आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए हाईकोर्ट से अंतिम सुनवाई के लिए इस मामले पर विचार करने के लिए कहा था।
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