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This Article is From Aug 11, 2017

मुंबई: हाईकोर्ट ने दिए रात में मेट्रो निर्माण का काम नहीं करने के आदेश

बंबई हाईकोर्ट ने रात में किए जाने वाले मुंबई मेट्रो के निर्माण कार्य पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है.

मुंबई: हाईकोर्ट ने दिए रात में मेट्रो निर्माण का काम नहीं करने के आदेश
मुंबई में कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड मेट्रो लाइन-तीन परियोजना का काम चल रहा है
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को निर्देश दिया कि निवासियों को हो रही परेशानी की शिकायत के मद्देनजर दो हफ्ते रात में मेट्रो-तीन परियोजना का कोई निर्माण कार्य या ऐसी गतिविधि नहीं की जाएं.

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मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की पीठ ने कहा, ‘हमने एमएमआरसीएल को दो हफ्ते के लिए रात 10 बजे से छह बजे सुबह तक मेट्रो-तीन परियोजना से जुड़ी कोई निर्माण गतिविधि या सहायक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है.’ 

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अदालत ने दक्षिण मुंबई निवासी वकील रोबिन जयसिंघानी की याचिका पर यह आदेश दिया. इस याचिका में दावा किया गया है कि प्राधिकारों द्वारा रात में निर्माण गतिविधियों के कारण सभी निवासियों को परेशानी होती है. एमएमआरसीएल की ओर से पेश वकील किरण बगालिया ने अदालत को बताया कि रात में निर्माण कार्य के लिए संबंधित प्राधिकार को अब तक अनुमति नहीं मिली है और रात के समय केवल कंक्रीट भरने का काम ही होता है. इस पर, जयसिंघानी ने दावा किया कि कंक्रीट भरने का काम ट्रकों से होता है और इससे शोर होता है.

मुंबई में 33 किलोमीटर लंबी कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड मेट्रो लाइन-तीन परियोजना का काम चल रहा है. मेट्रो की दलील है कि रात में काम करने से यातायात जाम की समस्या नहीं रहती है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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