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This Article is From Aug 13, 2016

हीरानंदानी किडनी रैकेट : दो डॉक्टरों की अग्रिम जम़ानत अर्ज़ी को कोर्ट ने नामंज़ूर किया

हीरानंदानी किडनी रैकेट : दो डॉक्टरों की अग्रिम जम़ानत अर्ज़ी को कोर्ट ने नामंज़ूर किया
मुंबई: पवई में एक आधुनिक अस्पताल में कथित किडनी रैकेट का खुलासा होने के बाद यहां की एक अदालत ने दो डाक्टरों की अग्रिम जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दीं. दो दिन पहले इस संबंध में पांच डाक्टरों को गिरफ्तार किया गया था. डिंडोसी सत्र अदालत के न्यायाधीश ख्वाजा फारूक अहमद ने वीना स्वेलिकर (जनरल सर्जन) और सुविन शेट्टी (कंसल्टिंग पैथोलॉजिस्ट) की याचिकाएं खारिज कर दीं. इससे पहले पुलिस ने दलील दी कि पूरे घोटाले को सामने लाने के लिए इनसे पूछताछ जरूरी है.

ज़मानत की मांग
एल एच हीरानंदानी अस्पताल के दोनो डाक्टरों ने अदालत से गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने की मांग करते हुए कहा था कि किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया के दौरान उन्होंने किडनी दाता और किडनी प्राप्त करने वाले दोनो की जांच करते हुए नियमों का पालन किया था. यह घोटाला उस समय सामने आया जब पुलिस को इस आश्य की गुप्त सूचना मिली कि 14 जुलाई को अस्पताल में होने वाले किडनी प्रत्यारोपण आपरेशन में किडनी देने वाले और किडनी लेने वाले के बीच कोई रिश्ता नहीं है.

यही वजह है कि ब्रजकिशोर जायसवाल का आपरेशन अंतिम क्षणों में रोक दिया गया क्योंकि पुलिस ने पता लगाया कि उन्हें जो महिला किडनी दे रही थी वह उनकी पत्नी नहीं थी हालांकि कागजों में उसे जायसवाल की पत्नी दिखाया गया था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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