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This Article is From Jul 18, 2017

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द

जाकिर नाइक के खिलाफ आतंक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है.

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द
जाकिर नाइक की फाइल तस्वीर
  • जाकिर नाइक ने कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया था जवाब
  • एनआईए उसके खिलाफ आतंक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है
  • नाइक अभी किस देश में है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक और आतंक के वित्त पोषण के मामलों से जुड़े जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है. एनआईए के अधिकारियों ने कहा कि 13 जुलाई को व्यक्तिगत पेशी के लिए जारी कारण बताओ नोटिस पर जब 51-वर्षीय नाइक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उसके यात्रा दस्तावेज को रद्द कर दिया गया.

नाइक को दिए गए नोटिस में पूछा गया था कि उसके खिलाफ लंबित विभिन्न मामलों की जांच को देखते हुए उसका पासपोर्ट क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए. एनआईए उसके खिलाफ आतंक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है. बांग्लादेश में पकड़े गए आतंकवादियों के यह कहने के बाद कि वे जिहाद छेड़ने की जाकिर नाइक की तकरीरों से प्रेरित थे, वह 1 जुलाई, 2016 को भारत से फरार हो गया.

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मध्य-पूर्व की गतिविधियों से जुड़े एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल 'मिडिल ईस्ट मॉनीटर' के मुताबिक नाइक को सऊदी अरब की नागरिकता पहले ही दी जा चुकी है. हालांकि इसकी अब तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है. नाइक ने पिछले साल जनवरी में ही अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराया था और उसकी वैधता 10 साल है.

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एनआईए ने 18 नवंबर, 2016 को नाइक के खिलाफ अपनी मुंबई शाखा में भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. उसके संगठन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को सरकार ने मामला दर्ज करने के एक दिन पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दिया था.

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विवादित उपदेशक पर अपने भड़काऊ भाषणों के जरिये नफरत फैलाने, आतंकवादियों को रकम मुहैया कराने और करोड़ों रुपये के धनशोधन का आरोप है.

वीडियो : घेरे में जाकिर नाइक


सूत्रों ने यह जानकारी नहीं दी कि नाइक अभी किस देश में हो सकता है और कहा कि एनआईए के उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कराने के लिए इंटरपोल से संपर्क करने के बाद संभव है कि वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा हो.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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