- बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति से ज्यादा कमाने वाली महिला की अंतरिम गुजारा भत्ता की अर्जी खारिज कर दी
- अदालत ने कहा कि विदेश में रहने का ज्यादा खर्च अपने आप में अंतरिम गुजारा-भत्ता मांगने का आधार नहीं हो सकता
- इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी उसकी अंतरिम गुजारा-भत्ते वाली अर्जी को खारिज कर दिया था
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस महिला को अंतरिम गुजारा-भत्ता देने से इनकार कर दिया, जो अपने पति से ज्यादा कमाती है. महिला की अंतरिम गुजारा-भत्ता की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि विदेश में रहने का ज्यादा खर्च अपने आप में अंतरिम गुजारा-भत्ता मांगने का आधार नहीं हो सकता. बेंच ने इस बात पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता हर महीने 8,700 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8 लाख) कमाती है.
अमेरिका में रह रही, पति से ज्यादा कमा रही
महिला के पास BCA, MCA, PMP और SAFe सर्टिफिकेशन हैं और वह 2011 से अमेरिका में रह रही है. वह अभी न्यू जर्सी में मार्क इन्फोटेक (Mark Infotech) में काम कर रही है. जबकि उसका पति IT सेक्टर में काम करता है और उसने SAP कोर्स किया है. कोर्ट ने माना कि IT इंडस्ट्री में बढ़ता कॉम्पिटिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता इस्तेमाल पति की नौकरी को खतरे में डाल सकता है.
1 लाख रुपये अंतरिम गुजारा-भत्ता की मांग खारिज
जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने महिला की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने हर महीने 1 लाख रुपये अंतरिम गुजारा-भत्ता मांगा था. इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी उसकी अंतरिम गुजारा-भत्ते वाली अर्जी को खारिज कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने पति को मुकदमे के खर्च के तौर पर 25,000 देने का निर्देश दिया था. बता दें कि कपल का बड़ा बच्चा पिता की कस्टडी में है, जबकि छोटा बच्चा मां की कस्टडी में है.
पति से ज्यादा कमा रहीं तो गुजारा भत्ता क्यों मिले?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि महिला अगर पति से ज्यादा कमा रही है और अपना भरण पोषण करने में सक्षम है तो उसे पति से गुजारा भत्ता क्यों मिलना चाहिए. जबकि उसके पति की नौकरी कभी भी संकट में पड़ सकती है. वह सिर्फ इसलिए तो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती, क्यों कि वह विदेश में रहती है और उसका खर्च ज्यादा है.
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