प्रतीकात्मक चित्र
भोपाल:
मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को अब एक ही थाने में तीन साल तक तैनात रखा जाएगा. राज्य के गृह विभाग ने कांस्टेबल (आरक्षक) और हेड कांस्टेबल (प्रधान आरक्षक) को अधिकतम तीन साल तक एक ही थाने में तैनात रहने देने का फैसला किया है. तीन साल बाद उनका तबादला जिले की सीमा के भीतर ही दूसरे थाने में किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश: बच्चों की शिक्षा अब कंपनियों के भरोसे, सरकार झाड़ रही है अपना पल्ला
गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिलों के थानों में तैनात कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को हर तीन वर्ष में जिले के दूसरे थानों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं.
VIDEO : जांबाज कांस्टेबल को शिवराज ने किया सम्मानित
प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी), उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि थानों में कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की तैनाती की समयावधि के अनुसार ही ट्रांसफर की कार्रवाई कर ब्योरा प्रस्तुत किया जाए. (इनपुट IANS से)
यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश: बच्चों की शिक्षा अब कंपनियों के भरोसे, सरकार झाड़ रही है अपना पल्ला
गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिलों के थानों में तैनात कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को हर तीन वर्ष में जिले के दूसरे थानों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं.
VIDEO : जांबाज कांस्टेबल को शिवराज ने किया सम्मानित
प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी), उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि थानों में कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की तैनाती की समयावधि के अनुसार ही ट्रांसफर की कार्रवाई कर ब्योरा प्रस्तुत किया जाए. (इनपुट IANS से)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं