
प्रतीकात्मक फोटो
भोपाल:
एससी और एसटी कानून को कथित तौर पर कमजोर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भड़की हिंसा के बाद राजधानी के जिलाधिकारी सुदाम खांडे ने मीडिया पर भड़काऊ संदेश जारी होने पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू कर दी है.
भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जयदीप प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट या बयान दिए जाते हैं तो इस कार्रवाई की जाएगी.
प्रसाद ने बताया कि वॉट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी. विवादित पोस्ट को फॉरवर्ड या लाइक करने या उस पर कमेंट करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
ज्ञात हो कि सोमवार को भारत बंद के दौरान ग्वालियर-चंबल जिलों में कई स्थानों पर भड़की हिंसा में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं.
ग्वालियर, भिंड और मुरैना के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है. इसके अलावा आधा दर्जन जिलों में निषेधाज्ञा 144 लगाई गई है.
भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जयदीप प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट या बयान दिए जाते हैं तो इस कार्रवाई की जाएगी.
प्रसाद ने बताया कि वॉट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी. विवादित पोस्ट को फॉरवर्ड या लाइक करने या उस पर कमेंट करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
ज्ञात हो कि सोमवार को भारत बंद के दौरान ग्वालियर-चंबल जिलों में कई स्थानों पर भड़की हिंसा में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं.
ग्वालियर, भिंड और मुरैना के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है. इसके अलावा आधा दर्जन जिलों में निषेधाज्ञा 144 लगाई गई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं