मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट गुरुवार को अधिकारियों-कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता वृद्धि में मुहर लगा दी है. मंहगाई भत्ता वृद्धि 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान पर 5 प्रतिशत औऱ छठवें वेतनमान वाले कर्मचारी को 11 प्रतिशत दी जाएगी. जिससे राज्य सरकार को 1 हजार करोड़ का भार पड़ेगा. शासकीय कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन की पात्रता की अवधि को 33 साल से घटाकर 30 साल किया गया है. VRS की पात्रता सेवा अवधि को 20 साल से घटाकर 17 साल किया गया.
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आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
ट्वीट में छत्तीसगढ़ के सीएम ने लिखा है- आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
बस्तर और सरगुजा संभाग में 3722 शिक्षकों और 5577 सहायक शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल कर, स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को खत्म किया गया.
बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा के परिपालन में आबादी के निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए इसमें महिला उद्यमिता नीति 2023 को समावेशित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन. बिरनपुर गांव में 08/04/2023 को घटित घटना में मृतक साहू के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया.
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