 
                                            प्रतीकात्मक तस्वीर
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                                                                मुंबई: 
                                        महाराष्ट्र में अब दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी. राज्यपाल ने मंगलवार को महाराष्ट्र दुकान व स्थापन अधिनियम संशोधन को लागू कर इसे अनुमति दी. माना जा रहा है कि इसका फायदा करीबन 35 लाख दुकानदारों को होगा.
इस नियम के तहत दुकान, सिनेमा हॉल, मॉल, बैंक जैसे कई प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकते हैं. जिन होटलों में शराब की बिक्री नहीं होती है, वो होटल और रेस्तरां भी 24 घंटे खुले रह सकते हैं. हालांकि व्यवसाय को 24 घंटे खुला रखना है कि नहीं इसका फैसला उन्हें खुद लेना है.
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विधेयक के अनुसार, जो प्रतिष्ठान या फिर दुकानदार 24 घंटे व्यवसाय करेंगे, उन्हें अपने काम की पाली को तीन भागों में बांटना होगा और स्थानीय पुलिस से अनुमति लेनी होगी. इस कानून से सरकार को उम्मीद है कि रोजगार में बढ़ोतरी होगी और महिलाओं को नौकरी और रोजगार आसानी से उपलब्ध होगा.
यह भी पढ़ें - महाराष्ट्र में एक साल के अंदर सरकार से बाहर हो जाएगी शिवसेना : आदित्य ठाकरे
2013 से इस नियम की मांग कर रही शिवसेना इसे अपनी जीत बता रही है. बीएमसी में स्थाई समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने एनडीटीवी से कहा की इस नियम के कारण शहर में रोज़गार बढ़ेगी और पर्यटन भी बेहतर होगा.
VIDEO: जीएसटी के विरोध में चांदनी चौक में दुकानें बंद
                                                                        
                                    
                                इस नियम के तहत दुकान, सिनेमा हॉल, मॉल, बैंक जैसे कई प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकते हैं. जिन होटलों में शराब की बिक्री नहीं होती है, वो होटल और रेस्तरां भी 24 घंटे खुले रह सकते हैं. हालांकि व्यवसाय को 24 घंटे खुला रखना है कि नहीं इसका फैसला उन्हें खुद लेना है.
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विधेयक के अनुसार, जो प्रतिष्ठान या फिर दुकानदार 24 घंटे व्यवसाय करेंगे, उन्हें अपने काम की पाली को तीन भागों में बांटना होगा और स्थानीय पुलिस से अनुमति लेनी होगी. इस कानून से सरकार को उम्मीद है कि रोजगार में बढ़ोतरी होगी और महिलाओं को नौकरी और रोजगार आसानी से उपलब्ध होगा.
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2013 से इस नियम की मांग कर रही शिवसेना इसे अपनी जीत बता रही है. बीएमसी में स्थाई समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने एनडीटीवी से कहा की इस नियम के कारण शहर में रोज़गार बढ़ेगी और पर्यटन भी बेहतर होगा.
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