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Maharashtra: गौ तस्करी पर फडणवीस सरकार सख्त, अब मकोका के तहत होगी कार्रवाई; बॉर्डर इलाकों में बनेंगी चौकियां

महाराष्ट्र सरकार अब गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करेगी. साथ ही अवैध बूचड़खानों को रोकने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने इसके भी निर्देश दिए हैं कि राज्य के सीमा वाले इलाकों में चेकपोस्ट भी बनाएगी, ताकि गौ तस्करों को पकड़ा जा सके.

Maharashtra: गौ तस्करी पर फडणवीस सरकार सख्त, अब मकोका के तहत होगी कार्रवाई; बॉर्डर इलाकों में बनेंगी चौकियां

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन और गैरकानूनी बूचड़खानों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले गिरोहों और रैकेट के खिलाफ अब सीधे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

सरकार ने राज्य की सभी महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे अवैध बूचड़खानों की जांच कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई है कि कहीं भी गैरकानूनी बूचड़खाने संचालित न हों.

वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अवैध रूप से गोवंश ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश परिवहन विभाग को दिए गए हैं. इसके अलावा पुलिस, पशुसंवर्धन और परिवहन विभाग में अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके संपर्क नंबर आम लोगों के लिए सार्वजनिक करने को कहा गया है.

राज्य के बॉर्डर इलाकों में बनेगी पुलिस चौकियां

राज्य के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त जांच चौकियां बनाई जाएंगी, जहां पुलिस, परिवहन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें नियमित जांच अभियान चलाएंगी. गौ तस्करी के संभावित रास्तों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं.

सरकार ने यह भी साफ किया है कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन या गैरकानूनी बूचड़खानों की शिकायत मिलते ही संबंधित पुलिस विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा. इस पूरे अभियान की निगरानी और प्रभावी अमल की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को दी गई है.

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