मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने आरएसएस के एक कार्यकर्ता की मानहानि शिकायत पर कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन भेजा. इस कार्यकर्ता ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को ‘‘भाजपा-आरएसएस विचारधारा से'' कथित रूप से जोड़ने पर यह शिकायत दायर की थी. आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने 2017 में राहुल गांधी, संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी, माकपा तथा इसके महासचिव येचुरी के खिलाफ अदालत में निजी शिकायत दायर की थी.
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मजिस्ट्रेट पी के देशपांडे ने 18 फरवरी को आदेश दिया कि राहुल गांधी और येचुरी को सम्मन जारी किया जाता है. हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी और माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज की और कहा कि व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इस मामले में आगे की सुनवाई 25 मार्च को होगी.
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बता दें कि वाम समर्थक और हिंदुत्व विरोधी विचारों के लिए जानी जाने वाली 55 वर्षीय लंकेश की पिछले साल पांच सितंबर को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में रोष फैल गया था. इसके बाद सिद्धारमैया सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था.
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