(फाइल फोटो)
- याचिका में प्राधिकरण के पुनर्गठन की मांग की गई .
- अदालत ने ठाणे निवासी रोहन जोशी की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया.
- वृक्ष प्राधिकरण के सदस्यों के पास पर्याप्त विशेषज्ञता और योग्यता नहीं है.
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मुंबई:
बंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण के उस फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी जिसमें उसने विकास परियोजनाओं के लिए ठाणे में 5,000 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी. न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक की खंडपीठ ने प्राधिकरण को आगे अनुमति देने से रोकते हुए कहा कि प्राधिकरण का गठन गैरकानूनी ढंग से किया गया लगता है. अदालत ने ठाणे निवासी रोहन जोशी की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया.
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जनहित याचिका में कहा गया कि वृक्ष प्राधिकरण के सदस्यों के पास पर्याप्त विशेषज्ञता और योग्यता नहीं है. याचिका में प्राधिकरण के पुनर्गठन की मांग की गई.
अदालत ने जनवरी 2018 तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और वृक्ष प्राधिकरण के सभी सदस्यों को जनहित याचिका के जवाब में व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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जनहित याचिका में कहा गया कि वृक्ष प्राधिकरण के सदस्यों के पास पर्याप्त विशेषज्ञता और योग्यता नहीं है. याचिका में प्राधिकरण के पुनर्गठन की मांग की गई.
अदालत ने जनवरी 2018 तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और वृक्ष प्राधिकरण के सभी सदस्यों को जनहित याचिका के जवाब में व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है.
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