Indian Railways New Rules: रेल यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में संशोधन किया है. जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2026 के तहत लागू किए गए नए प्रावधान 20 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं. नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा, किसी दूसरे के टिकट पर सफर, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश, धूम्रपान, रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने और रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने जैसे मामलों में जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है. रेलवे का दावा है कि इन बदलावों से यात्रा व्यवस्था और अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होगी.
रेलवे ने क्यों बदले नियम?
भारतीय रेलवे ने लंबे समय से अपरिवर्तित पड़े दंड प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया है. रेलवे का मानना है कि कम जुर्माने के कारण नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा था. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के अनुसार संशोधित नियमों का उद्देश्य यात्रियों में जागरूकता बढ़ाना, बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और रेलवे परिसरों में बेहतर अनुशासन सुनिश्चित करना है.

Indian Railways New Rules: बिना टिकट यात्रा करने से बचें
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बिना टिकट यात्रा पर अब 500 रुपये न्यूनतम जुर्माना
रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा करते हुए या यात्रा का प्रयास करते हुए पकड़े जाने पर अब न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार 250 रुपये की जगह 500 रुपये देना होगा. इसी प्रकार धारा 138 के तहत अनियमित यात्रा के मामलों में भी न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. यदि यात्री भुगतान से इंकार करता है तो उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई भी की जा सकती है.
दूसरे के टिकट पर सफर करना पड़ेगा महंगा
धारा 142 के अंतर्गत यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही टिकट किराए के बराबर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है.
फेरी, अवैध बिक्री और भीख मांगने पर कड़ी कार्रवाई
रेलवे परिसर या ट्रेन में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने अथवा भिक्षावृत्ति करने वालों पर अब 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. भुगतान नहीं करने पर न्यायालय 5,000 रुपये तक जुर्माना या कारावास की सजा भी दे सकता है.

Indian Railways New Rules: वैलिड वेंडर से ही खरीदें सामान
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नशे में उपद्रव करने वालों पर सख्ती
धारा 145 के तहत रेलवे परिसर या ट्रेन में शराब या नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने अथवा उपद्रव करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. गंभीर या बार-बार उल्लंघन की स्थिति में 5,000 रुपये तक जुर्माना और छह माह तक कारावास का प्रावधान भी किया गया है.
रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डाली तो होगी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति रेलवे कर्मचारी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो धारा 146 के तहत उस पर 2,500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा तीन माह तक कारावास का भी प्रावधान है.
महिला कोच में घुसे तो 2500 रुपये जुर्माना
धारा 162 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, बर्थ या प्रतीक्षालय में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि भुगतान नहीं किया गया तो मामला न्यायालय तक जा सकता है, जहां 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
धूम्रपान करने वालों पर भी बड़ी मार
रेलवे स्टेशन या ट्रेन के भीतर धूम्रपान करते पाए जाने पर अब 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि आरोपी भुगतान करने से मना करता है तो न्यायालय द्वारा 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
गंदगी फैलाने वालों पर भी भारी जुर्माना
धारा 155 के तहत रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
खतरनाक सामान ले जाना पड़ेगा भारी
रेलवे में प्रतिबंधित, आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं लेकर यात्रा करने वालों पर धारा 165 के तहत न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ हुए नुकसान की भरपाई भी संबंधित व्यक्ति से वसूली जाएगी.

Indian Railways New Rules: सफाई पर ध्यान
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गलत पार्किंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना
रेलवे परिसर में गलत पार्किंग, वन-वे नियमों का उल्लंघन अथवा रेलवे अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
यात्रियों को क्या करना होगा?
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें. किसी दूसरे के टिकट का उपयोग न करें. महिला आरक्षित कोच में प्रवेश न करें. स्टेशन और ट्रेन में धूम्रपान से बचें. रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखें. प्रतिबंधित वस्तुएं साथ न रखें. रेलवे कर्मचारियों को सहयोग करें.
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