ममता बनर्जी का मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने वालीं BJP कार्यकर्ता को मिली जमानत, SC ने कहा- छूटते ही मांगेंगी माफी

भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका पिछले शुक्रवार से कोलकाता की जेल में बंद है. 25 वर्षीय प्रियंका की ओर से उनके परिवार ने दर्ज FIR रद्द करने और जमानत पर रिहा करने की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी.

ममता बनर्जी का मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने वालीं BJP कार्यकर्ता को मिली जमानत, SC ने कहा- छूटते ही मांगेंगी माफी

भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका पिछले शुक्रवार से कोलकाता की जेल में बंद है.

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का आपत्तिजनक मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सशर्त जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा माफी मांगती हैं तो जमानत मिल सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह जमानत पर छूटते ही माफी मांगेंगी. साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सही नहीं थी. बता दें, भाजपा कार्यकर्ता को ममता बनर्जी का मीम बनाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था. कोर्ट ने कहा, 'उसे तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए और बाहर आते ही वो फेसबुक पोस्ट के लिए लिखित में माफी मांगेंगी. जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वो सही नहीं था. अगर किसी को दुख पहुंचा है तो माफी मांगनी चाहिए.' 

सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा था कि क्या वो ममता बनर्जी से माफी मांगने को तैयार है? साथ ही कहा कि आप विपक्षी पार्टी से हैं और राज्य में चुनाव भी चल रहे हैं अगर माफी मांगते हैं तो जमानत मिल सकती है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार (Bengal Govt) को नोटिस जारी किया, जिस पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह साफ करते हैं कि इस केस में तथ्यों के आधार पर ये फैसला दे रहे है. मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी. 

प्रियंका के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि क्रिमिनल लॉ में इस तरह माफी का कोई प्रावधान नहीं है. इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हम भी ये कह रहे हैं कि आपराधिक मामला और माफी दोनों अलग हैं. आपका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं.

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प्रियंका के वकील की ओर से कहा गया कि यह पोस्ट वायरल किया जा रहा है लेकिन पोस्ट करने पर उसे गिरफ्तार किया गया. साथ ही कहा है कि उसने ना तो ये पोस्ट तैयार किया और ना ही हमे पता है कि ये किसने बनाया है. प्रियंका ने इसे सिर्फ पोस्ट किया था. यह बोलने की आजादी के तहत आता है. क्या इस मामले में जमानत के लिए शर्त लगाई जा सकती है? इस तरह के लाखों करोडों ट्वीट और पोस्ट चल रहे हैं लेकिन कार्रवाई प्रियंका पर ही की गई. अगर उन सभी से माफी मांगने को कहा जाएगा, जिन्होंने पोस्ट किया है तो इसका बडा असर होगा.

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बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका पिछले शुक्रवार से कोलकाता की जेल में बंद है. 25 वर्षीय प्रियंका की ओर से उनके परिवार ने दर्ज FIR रद्द करने और जमानत पर रिहा करने की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में प्रियंका ने खुद को हावड़ा जिला BJYM के क्लब सेल का संयोजक बताया है. 
प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रियंका चोपड़ा-जोनास की तस्वीर पर ममता बनर्जी का चेहरा सुपर इम्पोज कर मजाकिया तस्वीर शेयर की थी. जिसके बाद हावडा पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. 

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