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This Article is From May 07, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग ने दो और मामलों में दी क्लीन चिट

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को दो और मामलों में क्लीनचिट दी है. इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग ने दो और मामलों में दी क्लीन चिट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)
नई दिल्ली:

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को दो और मामलों में क्लीनचिट दी है. इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  (PM Narendra Modi)  ने 23 अप्रैल को अहमदाबाद में रोड शो किया. सूत्रों के अनुसार, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया. सूत्रों ने बताया कि आयोग ने मोदी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में नौ अप्रैल को उनके द्वारा दिये गये भाषण के सिलसिले में भी पाक साफ करार दिया. चित्रदुर्ग में उन्होंने अपने चुनावी भाषण में नये मतदाताओं से अपना वोट बालाकोट हवाई हमले के नायकों को समर्पित करने का कथित रूप से आह्वान किया था. उसी दिन उन्होंने महाराष्ट्र में लातूर जिले के औसा में भी ऐसी ही अपील की थी. 

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चुनाव आयोग (Election Commission) ने इस मामले में भी उन्हें क्लीन चिट दी थी लेकिन चुनाव आयुक्तों में एक ने इस मामले में असहमति व्यक्त की थी. वैसे आयोग ने अब तक अपने इन दोनों फैसलों को सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन इन दोनों फैसलों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को अब तक आठ मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है. समझा जाता है कि गुजरात के निर्वाचन कार्यालय का मानना है कि प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं पाया गया.     कांग्रेस यह आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग गयी थी कि मोदी ने वोट डालने के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रोडशो निकाला और राजनीतिक टिप्पणी की.    

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पहले चुनाव आयोग (Election Commission) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के छह भाषणों, शाह के दो भाषणों और कांग्रेस प्रमुख के एक भाषण को सही ठहरा चुका है. इससे पहले  चुनाव आयोग (Election Commission) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को गुजरात के पाटन में चुनाव प्रचार के समय नियमों का उल्लंघन करने वाला बयान देने मामले में क्लीन चिट देते हुये इस बारे में की गयी शिकायत को खारिज कर दिया था. आयोग के सूत्रों के अनुसार, आयोग ने गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत को गलत करार दिया था. 

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(इनपुट भाषा से)

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