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This Article is From May 02, 2019

पहले गुजरात के BJP प्रमुख और अब कांग्रेस प्रमुख पर चला EC का डंडा, प्रचार करने पर 72 घंटे का लगा बैन

आयोग ने कहा कि 11 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करते हुए बाबूभाई रायका (Babubhai Rayka) ने ‘शालीनता की सीमा को लांघते हुए असंयमित और अपमानजनक भाषा’ का इस्तेमाल किया.

पहले गुजरात के BJP प्रमुख और अब कांग्रेस प्रमुख पर चला EC का डंडा, प्रचार करने पर 72 घंटे का लगा बैन
इससे पहले भाजपा गुजरात इकाई के प्रमुख जीतूभाई वघानी पर बैन लगा था.
नई दिल्ली:

चुनाव आयोग (Election Commission) ने बुधवार को कांग्रेस (Congress) की गुजरात राज्य इकाई के अध्यक्ष बाबूभाई रायका को ‘आपत्तिजनक भाषा' का उपयोग करने के लिए 72 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया है. आयोग ने कहा कि 11 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करते हुए बाबूभाई रायका (Babubhai Rayka) ने ‘शालीनता की सीमा को लांघते हुए असंयमित और अपमानजनक भाषा' का इस्तेमाल किया. चुनाव आयोग इसकी निंदा करता है और दो मई शाम चार बजे से पांच मई तक तीन दिन तक भारत में कहीं भी प्रचार करने पर रोक लगाता है. 

इससे पहले मंगलवार को आयोग ने भाजपा (BJP) की गुजरात इकाई के प्रमुख जीतूभाई वघानी को एक चुनावी सभा में ‘असंयमित और अपमानजनक भाषा' का इस्तेमाल करने के लिए 72 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया था. गुजरात की सभी सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव हो गए हैं. जीतूभाई वघानी (Jitubhai Vaghani) पर एक चुनावी सभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के कारण बैन लगाया गया. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सात अप्रैल को सूरत के अमरोली में पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करते हुए आचार संहिता के उल्लंघन और अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के लिए वघानी 72 घंटे तक देश के किसी भी हिस्से में जनसभा, रोडशो आदि में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

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चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी उनकी उस कथित टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है. आयोग ने 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के शहडोल में दिए गए गांधी भाषण का हवाला देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक विरोधियों पर ‘असत्यापित' आरोप लगाने पर रोक लगाते हैं.

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आयोग ने गांधी को नोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है. इस अवधि में जवाब नहीं देने की सूरत में आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा. भाजपा के दो कार्यकर्ताओं ने आयोग से शिकायत की थी जिसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई.

(इनपुट- भाषा)

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