
पत्नियों व बहुओं को मिलने वाले उपहार पर कर नहीं लगे : मेनका गांधी
नई दिल्ली:
Income tax की धारा 64 के तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी को उपहार के तौर पर संपत्ति देता है और उस संपत्ति से पत्नी को कुछ आय होती है तो उस आय को भी पति के कर (TAX) में जोड़ दिया जाता है. इसी आयकर अधिनियम में संशोधन कराने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने वित्त मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है.
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उन्होंने कहा कि पत्नियों या बहुओं को देने वाले उपहारों पर कर नहीं लगना चाहिए. मेनका गांधी ने देर रात ट्वीट कर कहा, "एक समाज के रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा दायित्व है. महिलाओं, विशेष रूप से पत्नियों और बहुओं के कई अनुरोधों के बाद मैंने वित्त मंत्री से आयकर अधिनियम की धारा 64 पर विचार करने और उचित रूप से संशोधन करने का आग्रह किया है. यह प्रावधान मूल रूप से 1960 के दशक में इस धारणा के तहत तैयार किया गया था कि पत्नियों और बहुओं के पास आमतौर पर कोई स्वतंत्र कर योग्य आय नहीं हो."
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वहीं, आगे मेनका गांधी ने कहा कि इस अधिनियम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि वर्तमान में महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो रही हैं.
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I have urged @PiyushGoyal ji to consider amending the #IncomeTax Act so that the income accruing from the gifted asset gets taxed at the hands of wives/ daughters-in law. 5/5@PiyushGoyalOffc @FinMinIndia
— Maneka Gandhi (@Manekagandhibjp) July 9, 2018
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