
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. बताया गया है कि 60 करोड़ के एक फ्रॉड के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है. इससे पहले भी शिल्पा के पति राज कुंद्रा एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं. आइए जानते हैं कि ये लुकआउट नोटिस क्या होता है और इसे कब जारी किया जाता है. ॉ
क्या होता है लुकआउट नोटिस?
लुकआउट नोटिस को लुकआउट सर्कुलर भी कहा जाता है. आमतौर पर फरार अपराधियों के खिलाफ ये नोटिस जारी होता है. इसके अलावा उन अपराधियों के खिलाफ भी इस नोटिस का इस्तेमाल होता है, जिन पर भारत से विदेश भागने का शक होता है. लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद शख्स को एयरपोर्ट, पोर्ट या फिर किसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया जा सकता है.
लुकआउट नोटिस को एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अधिकारियों को भेजा जाता है, इसके अलावा बंदरगाहों और सीमाओं पर मौजूद अधिकारियों को भी दिया जाता है.
कौन जारी करता है लुकआउट नोटिस?
गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक ये नोटिस जारी होता है. इसे वो एजेंसी जारी करती है, जो अपराधी के खिलाफ जांच कर रही होती है. इसमें ईडी, सीबीआई और पुलिस अधिकारी शामिल हैं. ये नोटिस एक साल तक वैध रहता है, यानी जब तक लुकआउट नोटिस जारी है, तब तक कोई भी विदेश नहीं भाग सकता है. हालांकि अगर जांच में ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता तो इस नोटिस को वापस भी लिया जा सकता है.
किस मामले में जारी हुआ नोटिस?
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने केस दर्ज किया था. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन से 60 करोड़ रुपये हड़पे हैं. आरोप लगाया गया है कि शिल्पा और उनके पति ने 2015 से लेकर 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर व्यापारी से 60 करोड़ रुपये लिए. ये पूरा पैसा एक प्राइवेट कंपनी के जरिए लिया गया. शिकायत करने वाले शख्स ने बताया कि उन्हें 12% सालाना ब्याज का वादा किया गया था, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं मिला.
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